ब्रेकिंग
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) की पहली बैठक आयोजित प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की सख्त कार्रवाई, कई दुकानों से डिस्पोजल गिलास व झिल्ली पन्नी जब्... राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अपमान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखा ममता बनर्जी को कड़ा पत्र प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल ईश्वर की अनुपम कृति हैं महिलाएं : उप मुख्यमंत्री अरुण साव 4.24 करोड़ के विज्ञापन पर घमासान, भूपेश सरकार के फैसले की जांच के संकेत कैबिनेट के बड़े निर्णय: नए विधेयकों और योजनाओं को स्वीकृति ईश्वर की अनमोल कृति हैं महिलाएं : अरुण साव पुरानी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला, सुपेला पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
दुर्ग

महेन्द्र टंडन को केन्द्रीय जेल दुर्ग में छह माह के लिए निरूद्ध करने का आदेश

दुर्ग । दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन पर स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार,

निवारण अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत न्यायालयीन आदेश पारित कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त महेन्द्र टंडन को छह माह के लिए केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध करने का आदेश दिया है।

आयुक्त राठौर ने बताया कि महेन्द्र टंडन के विरूद्ध नारकोटिक्स एक्ट के दो मामले और आबकारी एक्ट के एक मामले थाना पद्मनाभपुर में दर्ज कर कार्यवाही की गई थी।

इनमें से एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दुर्ग के द्वारा 18 जनवरी 2024 को निर्णय पारित कर महेन्द्र टंडन को धारा-20 (ख) (ii) (क) के अधीन दोषी पाया गया था और अभिरक्षा में व्यतीत अवधि एक माह 26 दिवस के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया था।

आयुक्त राठौर ने बताया कि महेन्द्र टंडन जेल से छूटने के बाद भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसकी प्रवृत्ति में कोई सुधार प्रतीत नहीं होता है।

वर्तमान में भी शराब और गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री की शिकायतें मिलती रही हैं।

आयुक्त राठौर ने बताया कि महेन्द्र टंडन की आपराधिक गतिविधियों से समाज में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और इसलिए उसको केन्द्रीय जेल दुर्ग में छह माह के लिए निरूद्ध करने का आदेश दिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button